नयी दिल्ली-आज दागी नेताओ के चुनाव न लडने देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मात्र आरोप पत्र दाखिल करने से कोई दागी नही हो सकता और न ही उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है ।हालांकि संसद का काम है कानून बनाना ।वह चाहे तो इस सम्बंध मे कानून बना सकती है ।कम से कम दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाए व्यक्ति इस श्रेणी मे आते है सुप्रीम कोर्ट की पाच सदस्यीय बेच ने यह फैसला सुनाया ।
सुप्रीम कोर्ट -केवल चार्जशीट के आधार पर कोई दागी नही
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