नयनयी दिल्ली-आज सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता पर अपना फैसला सुना दिया है ।जिसमे समलैंगिकता को अपराध नही माना गया है।दो बालिग द्वारा आपसी सहमति से किया गया अप्राकृतिक सम्बन्ध जायज है ।
377 पर सुप्रीम कोर्ट के माननीयमुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एलजीबीटी समुदाय को सारे मौलिक अधिकार है।आज समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
इस आदेश को सुनते ही समलैंगिको मे खुशी की लहर फैल गई ।उन्होने नाच गा कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।आमलोगो से आजतक न्यूज चैनल ने जब इस फैसले पर उनकी राय चाही तो अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोे सही माना है।
—रवि प्रताप सिंह, न्यूज एडिटर, news51.in
समलैंगिकता अपराध नही -सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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