Tuesday, December 10, 2024
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बाटला इंकाउंटर के आरोपी आरिज खान को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

दिल्ली (15 मार्च) – आज सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बाटला इंकाउंटर के आरोपी के आरिज खान को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे “रेयरेस्ट आफ द रेयर “केस माना है आरिज खान इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य था और 2008 में बाटला इंकाउंटर के बाद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे 8मार्च को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। उसे 307,302 और आर्म्स एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई है 13 सितम्बर 2008 को दिल्ली मेंअलग- अलग 5 स्थान पर रखे गए बम विस्फोट में 39 लोग मारे गए थे और एक सप्ताह बाद 19 सितम्बर को आतंकियों के बाटला हाउस में छिपे इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गोली लगने से शहीद हो गए थे और संदिग्ध दो आतंकी मारे गए थे दो गिरफ्तार हुए थे एक फरार हो गया था आरिज 2018 में नेपाल से गिरफ्तार हुआ था

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