Saturday, July 27, 2024
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पत्रकार विनोद दुआ के विरूद्ध देश द्रोह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

न ई दिल्ली (4जून)- सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के विरूद्ध देश द्रोह का मुकदमा यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि प्रत्येक पत्रकार को सुरक्षा का अधिकार है। वास्तव में यह एक ऐसा निर्णय है जिससे सिर्फ एक पत्रकार की ही जीत नहीं है बल्कि मीडिया जगत से जुड़े सभी पत्रकारों के लिए आशा, खुशी और राहत की एक किरण लाई है यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब दुआ और उनकी पत्नी कोविड-29 से जुझते हुए अस्पताल में भर्ती हैं। दर असल हिमांचल प्रदेश के एक भाजपा नेता ने 6 म ई 2020 को शिमला के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था ।आरोप था कि दुआ ने यूटयूब द्वारा अपने समाचार में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी।गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के केदार नाथ सिंह के देशद्रोह पर आधारित फैसला दिया जिसके अनुसार दुआ ने न तो हिंसा को उकसाया और न ही सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का काम किया। ये दो प्रमुख शर्तें देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कि विनोद दुआ की दूसरी अर्जी खारिज कर दी गई जिसमें उन्होंने अनुरोध किया थी कि 10 साल से अधिक पेशेवर अनुभव वाले पत्रकारों के खिलाफ विधिवत गठित समिति के एप्रूवल के बाद ही प्राथिमिकी दर्ज की जाय।

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