मुम्बई, 1जुलाई-आज बांबे हाई कोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या काण्ड के मुख्य आरोपी अब्दुल र उफ, जो दाऊद इब्राहिम का सहयोगी भी था, को सेशन कोर्ट कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को बहाल रखा है और रमेश तोरानी को बहाल किए जाने के फैसले को भी सही माना है ।उसमें यह भी कहा गया है उसके साथ रियायत करने की कोई वजह नहीं है वह2009 में पेरोल पर छूटने के बाद बंगला देश भाग गया था। उसे सेशन कोर्ट से 2002 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गुलशन कुमार की हत्या 12 अगस्त 1997 में जूहू इलाके में हुई थी जहाँ उन्हें 16 गोलियां मारी गयी थी। कुछ अन्य आरोपितों के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद जिसे सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था उसे पलटते हुए बांबे हाई कोर्ट ने उसे भी दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।