न ई दिल्ली -दो दिन पहले अखबारों में एक छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण समाचार छपा था जिसमें यह बताया गया था कि एन. आई. ए. द्वारा निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण पुलवामा हमले का साजिश कर्ता यूसुफ चोपन को जमानत मिल गई। विशेष एन. आई. ए. न्यायाधीश परवीन सिंह ने जमानत इस आधार पर दी कि चोपन के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि चोपन 180 दिनों से हिरासत में है और आरोप पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका है। इसी आधार पर 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर चोपन को जमानत मिली पर क ई पाबंदी भी लगाई गई।