लखन ऊ(14 जून) – उ. प्र. सरकार ने निर्णय लिया है कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है और ऐसे दुकानदार शीतल पेय, चाकलेट, टाफी, बिस्कुट , चिप्स,कैंडी आदि नहीं बेंच सकेंगे। सरकार के अनुसार इससे तंबाकू उत्पादों की बिक्री कम होगी और जन स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं में कमी आयेगी।लाइसेंसिग से तंबाकू उत्पादों की बिक्री में प्रभावी नियंत्रण भी होगा।
यू0पी0सरकार ने लिया बड़ा फैसला -बीड़ी, सिगरेट, खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लेने होंगे लाइसेंस
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