न ई दिल्ली -आज सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी कम्पनियों का रेरा का रजिस्टरेशन निरस्त कर दिया और यह माना कि कम्पनी ने बहुत सी आर्थिक अनियमितताऐं की है और फेरा का भी उलंघ्घन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 45000 उपभोक्ताओं को 6 माह के अंदर ऐसी कालोनीयों का काम पूरा करके उन्हें हस्तांतरित करने हेतु NBCC को अधिकृत किया। साथ ही देश भर में ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है जो उपभोक्ताओं का पैसा लेकर लम्बे समय तक लटकाए रहते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आम्रपाली बिल्डर के सभी डाईरेक्टर्स जेल में हैं और अभी तक उनकी जमानत भी नहीं मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद ऐसे उपभोक्ताओं में उनका आवास मिलने का सपना पूरा होगा जिनका पैसा लम्बे समय से बिल्डर्स के पास फंसा है।