न ई दिल्ली -रात्रि 12 बजे से ही नया संशोधित मोटर वैकिल ऐक्ट 2019 लागू हो गया है। पहले की अपेक्षा अब गलत ढंग से गाड़ी चलाने पर 10 गुना अधिक तक के जुर्माना का प्रावधान नये ऐक्ट में किया गया है। अब बिना हैलमेट लगाए गाड़ी चलाने पर 500 से लेकर 1500 तक का जुर्माना, कार की ड्राइविंग बिना बेल्ट लगाए चलाने पर 1000 तक जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000रुपये तक जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाईसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 से 5000 तक जुर्माना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 5000 रूपये तक जुर्माना, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5000 रूपये तक जुर्माना, एम्बुलेंस तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की गाड़ियों को पास न देने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना, तथा नाबालिग उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने पर 25000 रूपये तक जुर्माना और उनके माता पिता का ड्राइविंग लाईसेंस कैंसिल करने तक का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अब लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर इस संशोधित ऐक्ट के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है।
नया संशोधित मोटर वैकिल ऐक्ट 2019आज से लागू
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