सेप्टिक टैंक के निर्माण व सफाई को लेकर यूपी सरकार ने एक गाईड लाईन जारी कर दी है राज्य माडल उपनिधी को नगर निगम की कार्यकारिणी से हरी झंडी भी मिल चुकी है इसके तहत सेप्टी टैंक की सफाई कराने वाले फर्मों को नगर निगम से लाईसेंस लेना होगा ताकि मानक के अनुरूप सेप्टिक टैंक के मलमल का निस्तारण किया जा सके । जल-कल विभाग से पंजीकृत संस्थाएं टैंकर के माध्यम से एंटी सेप्टिक टैंको की सफाई करा सकेंगे ।पंंम्प के माध्यम से सेप्टिक टैंक का मलजल टैंकर से खींचकर एफ एस टी पी प्लांट में सोधन के बाद ही गंदा पानी नदी नालियों में छोडा़ जायेगा ताकि नदी-नाले परदुषित नहों और बदबू भी ना फैले । इसमें नगर निगम के नये विस्तारित क्षेत्र भी शामिल होंगे। उप विधी में मानक का उल्लघन करने पर जुर्माना का भी प्रावधान है 3000 हजार लीटर तक सेप्टिक टैंक की सफाई का यूजर चार्ज भी निर्धारित किया जायेगा। कच्चा घर/झोपडी़ 350 रूपया, टीन शेड का घर 750/- ,पक्का घर 1200/-, दुकान का 1500/-. होगा। सम्पादकीय News 51.in
एंटी सेप्टिक टैंकों के निर्माण और सफाई के लिये यूपी सरकार ने की गाईड लाईन जारी, नहीं हो सकेगी मनमानी, हर तीन साल में एक बार सेप्टिक टैंक की सफाई कराना होगा अनिवार्य
RELATED ARTICLES