रामपुर -(25 फरवरी) -आजम खां के पुत्र ओबेदुल्ला आजम के दो बर्थ सार्टीफिकेट के मामले में स्पेशल न्यायालय में पेश न होने पर न्यायालय ने आजम खां के परिवार की सम्पत्ति कुर्की का आदेश दिया है ।यह आदेश सीआरपीसी की धारा 83 के तहत दिया गया है सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्व में ही पूरी की जा चुकी है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है।
आजम खां परिवार की सम्पत्ति कुर्की का आदेश, नोटिस जारी
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