न ई दिल्ली (14 नवम्बर) -आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज करते हुए कहा है कि पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने के लिए नये तथ्यों का आना आवश्यक होता है किंतु पुनर्विचार याचिका याचिका दाखिल करने वाले कोई नया सबूत पेश करने में असफल रहे, जिसके कारण इस याचिका को खारिज किया जाता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को अफसोस जनक बताया और राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए भविष्य के चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी पर एफ आईआर दर्ज कराने या मुकदमा दर्ज कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।