नयी दिल्ली-आज सुप्रीम कोर्ट ने दिपावली पर पटाखो पर सम्पूर्ण वैन लगाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने एक गाइड लाइन से सम्बन्धित आदेश दिया है ।जिसके अनुसार केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते है ।इसके अलावा कम प्रदूषण वाले पटाखे बेचे जा सकते है ।इस सम्बंध मे सभी थानो के एस एच ओ की नजर हालात पर रहेगी उनकी निगरानी हालात पर होगी।पटाखो की आनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है ।ग्रीन पटाखो की बिक्री की अनुमति दी गई है ।पटाखा छोड़ने के समय का निर्धारण किया गया है । 8 बजे रात्रि से 10 बजे रात्रि तक पटाखे फोडे जा सकेगे ।यह समय सभी त्योहार पर(क्रिसमस और नये साल को छोड़कर)लागू होगे ।क्रिसमस और नये साल पर 11’45 से 12’45 तक पटाखे छोडे जा सकते है।
पटाखे पर सम्पूर्ण बैन से इंकार -सुप्रीम कोर्ट
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