Thursday, September 12, 2024
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एम .पी . एम एल ए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के 45 विधायक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे , एडीआर के अनुसार अगर ऐसा होता है तो?

एडीआर (ऐशोसिएसन फार डैमोक्रेटिक रिफोर्म) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 45 नेता( भाजपा के 32,सपा के 5,और बसपा और अपना दल के 3-3 और कांग्रेस और अन्य दल के 1-1 विधायक उत्तर प्रदेश का2022 का विधान सभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। एम पी/ एम एल ए कोर्ट ने इन 45 विधायकों के विरूद्ध आरोप तय हो गए हैं और (रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट /लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 8(1)(2)(3)के तहत सूचीबद्ध अपराधों में ये आरोप तय हुए हैं जिसमेंन्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान है और फिर ये सभी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी, मड़िहान के भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह, धाम पुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार राना, आदि हैं हत्या, बलत्कार, लूट, डकैती, मनी लांड्रिग, महिला उत्पीड़न ,रिश्वत अनुचित प्रभाव आदि जैसे अपराध शामिल हैं।

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